राजस्थान: अब शव रखकर विरोध करने पर अब 1 से 5 साल की जेल
जयपुर। राजस्थान में शव को सड़क-चौराहे पर रखकर प्रदर्शन करना अब महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार ने ‘मृतक शरीर सम्मान अधिनियम, 2023’ को पूरी तरह लागू कर दिया है।
नए नियमों के तहत:
- सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर धरना-प्रदर्शन या राजनीति करने पर 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना।
- बिना उचित कारण अंतिम संस्कार में देरी करने पर भी सजा।
- लावारिस शव की गोपनीयता भंग करने पर 3 से 10 साल तक की कैद।
कानून कांग्रेस सरकार ने 2023 में पारित किया था, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार ने बिना संशोधन के लागू कर दिया। राजस्थान इस तरह का सख्त कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

admin 









