सुप्रीम कोर्ट ने की अमित बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, सभी FIR में होगी अलग-अलग कार्रवाई
Amit Baghel
रायपुर। अमित बघेल की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर के मामलों में उन्हें नियमित कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी यह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने सभी एफआईआर को एक साथ क्लब करने का अनुरोध किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उनके पूर्व बयानों पर असंतोष व्यक्त करते हुए अनुशासित व्यवहार की अपेक्षा जताई। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बघेल के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी झटका माना जा रहा है।

admin 









