कोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका, 19 दिसंबर तक जेल में रहेंगे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल

Johar Chhattisgarh Party chief Amit Baghel

कोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका, 19 दिसंबर तक जेल में रहेंगे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल

रायपुर। विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तीन दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

दशगात्र कार्यक्रम की दलील भी खारिज :

अमित बघेल के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में जमानत के लिए उनकी स्वर्गीय माँ के दशगात्र (मृत्यु के दसवें दिन का कार्यक्रम) का हवाला दिया था, जो 15 दिसंबर को होना है।

हालांकि, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि:

  1. अमित बघेल पहले से ही 26 दिनों तक फरार रहे थे, इसलिए उनके दोबारा भागने की प्रबल आशंका है।

  2. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में की गई सख्त टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बघेल को हर राज्य की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।

इन दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और अमित बघेल को 19 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कई राज्यों के लंबित मामलों में गिरफ्तारी :

अमित बघेल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। कोर्ट परिसर में ही पुलिस ने उन्हें दुर्ग-भिलाई, अंबिकापुर और बेंगलुरु सहित कई शहरों में दर्ज लंबित आपराधिक मामलों में गिरफ्तार करने की प्रक्रिया पूरी की। अमित बघेल पर अग्रवाल समाज, सिंधी समाज और अन्य समुदायों के आराध्यों व गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। उनके खिलाफ पाँच राज्यों में 12 से अधिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज हैं।