रेलवे का कड़ा फरमान: ड्यूटी के दौरान रील बनाई तो जाएगी नौकरी; SECR ने जारी किए सख्त निर्देश

रेलवे का कड़ा फरमान: ड्यूटी के दौरान रील बनाई तो जाएगी नौकरी; SECR ने जारी किए सख्त निर्देश

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन को लेकर अब 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपना ली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों द्वारा व्लॉगिंग (Vlogging), रील बनाने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के समय यूनिफॉर्म में रील बनाता या वीडियो रिकॉर्ड करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) की जाएगी।

सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं :

रेलवे बोर्ड के संज्ञान में आया था कि लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसे अति-संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारी भी चलती ट्रेन या कार्यस्थल से रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे।

लोको पायलट और गार्ड जैसे पदों पर छोटी सी चूक भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि:

  • ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारी अगर मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, तो उनका ध्यान भटकेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

  • कंट्रोल रूम, यार्ड और ट्रैक डेटा जैसी संवेदनशील जानकारी वीडियो के माध्यम से लीक होने का खतरा रहता है।

क्या हैं नए नियम?

जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, अब निम्नलिखित गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी:

  1. वर्दी में वीडियोग्राफी: यूनिफॉर्म पहनकर किसी भी प्रकार का रील या मनोरंजक वीडियो बनाना।

  2. प्रतिबंधित क्षेत्र: स्टेशन संचालन कक्ष, कंट्रोल रूम, यार्ड, लोको कबिन और ट्रैक के पास वीडियो रिकॉर्डिंग करना।

  3. मोबाइल का उपयोग: ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग केवल आधिकारिक कार्यों के लिए होगा। व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल वर्जित है।

अधिकारी का बयान

इस आदेश की पुष्टि करते हुए रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम (Sr. DCM) अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया: "ड्यूटी के दौरान मोबाइल से रील या वीडियो बनाना पूरी तरह नियम विरुद्ध है और रेलवे आचरण नियमावली का उल्लंघन है। यह न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को जागरूक करें और उल्लंघन करने वालों पर चार्जशीट या सस्पेंशन जैसी कार्रवाई करें।"

उल्लंघन करने पर क्या होगी सजा?

नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा, उनकी वेतन वृद्धि (Increment) रोकने और भविष्य में प्रमोशन पर रोक लगाने जैसी कड़ी सजा भी दी जा सकती है। रेलवे ने सभी पर्यवेक्षकों (Supervisors) को निर्देश दिया है कि वे अपने स्टाफ पर कड़ी नज़र रखें।