नगर निगम में नौकरी करने का झांसा देकर जीता भरोसा, गलत हस्ताक्षर वाले चेक थमाए,महिला गिरफ्तार-साथी फरार
रायपुर में ज्वेलरी कारोबारी से 1.88 करोड़ की ठगी
रायपुर। सदर बाजार स्थित विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन दुकान से 1 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक के सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी साथी के साथ मिलकर नगर निगम के आवास विभाग में काम करने का झांसा देकर कारोबारी का विश्वास जीता और आभूषण लेने के बदले गलत हस्ताक्षर वाले चेक थमा दिए। मामले में दूसरी महिला आरोपी फरार है।
गिरफ्तार आरोपी:किरण साहू (28), निवासी मजदूर नगर, सरोरा, थाना उरला, रायपुर है। भाठागांव निवासी कारोबारी रिखब बरडिया ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को किरण साहू अपनी एक महिला साथी के साथ दुकान पहुंची। उसने खुद को नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत बताया। इसके बाद दोनों ने करीब 37 लाख रुपए के आभूषण लिए। इसके बदले 250 ग्राम सोने का बिस्कुट और 7 लाख रुपए नकद दिए, जबकि शेष 15 लाख रुपए के भुगतान के लिए चेक दिया।
दो दिन बाद फिर पहुंचीं, 1.73 करोड़ के आभूषण ले गईं
26 अगस्त को दोनों महिलाएं दोबारा दुकान पहुंचीं और करीब 1.73 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण ले गईं। इसके भुगतान के लिए 1 करोड़ 73 लाख 37 हजार 630 रुपए का चेक दिया। साथ ही दो-तीन दिन में सोने के बिस्कुट देने का आश्वासन दिया।
कारोबारी ने 1 सितंबर को 15 लाख रुपए का चेक बैंक में जमा किया, लेकिन गलत हस्ताक्षर होने के कारण चेक अनादरित हो गया। इसके बाद संपर्क करने पर किरण टालमटोल करने लगी। न तो भुगतान किया गया और न ही आभूषणों का हिसाब दिया गया। इस तरह कारोबारी के साथ कुल 1 करोड़ 88 लाख 37 हजार 630 रुपए की धोखाधड़ी की गई।
क्राइम यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) तारकेश्वर पटेल ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच के बाद किरण साहू को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने अपनी साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। धोखाधड़ी से प्राप्त आभूषणों के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरी महिला आरोपी की तलाश जारी है। कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 402/26 के तहत बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) में मामला दर्ज किया गया है।
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