मतदाता सूची संशोधन के लिए SIR की अंतिम तिथि आज : फॉर्म न मिलने या देरी की स्थिति में 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति का मौका

मतदाता सूची संशोधन के लिए SIR की अंतिम तिथि आज : फॉर्म न मिलने या देरी की स्थिति में 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति का मौका

रायपुर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के लिए 11 दिसंबर अंतिम तिथि तय है। लेकिन कई नागरिकों को अब तक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) नहीं मिला है, कुछ मतदाताओं को 2003 की सूची में अपना नाम नहीं मिल रहा, जबकि कई लोग शहर से बाहर रहने के कारण फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं। इस वजह से समयसीमा को लेकर मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है।

चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट करते हैं कि यदि 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म जमा नहीं हो पाता, तो भी प्रक्रिया नहीं रुकती। नागरिक क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि के दौरान 15 जनवरी 2025 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। देरी पर किसी भी तरह का जुर्माना लागू नहीं होगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध :

यदि बीएलओ से फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो मतदाता इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भर सकते हैं। बीएलओ का संपर्क विवरण और आवश्यक जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध है।

संशोधन प्रक्रिया का शेड्यूल :

  • 11 दिसंबर: गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि

  • 16 दिसंबर: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी

  • 16 दिसंबर से 15 जनवरी: दावा–आपत्ति अवधि

  • 7 फरवरी 2026: दावों और आपत्तियों का निपटान

अर्थात, 11 दिसंबर की समयसीमा चूकने पर भी मतदाताओं के पास अपना नाम सूची में शामिल या संशोधित कराने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेगा।