बिलासपुर में रेत के अवैध परिवहन पर कोर्ट का कड़ा रुख: आरोपी को 3 साल की सजा और 26 हजार रुपये का जुर्माना

बिलासपुर में रेत के अवैध परिवहन पर कोर्ट का कड़ा रुख: आरोपी को 3 साल की सजा और 26 हजार रुपये का जुर्माना
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाया है। विशेष न्यायालय ने अरपा नदी से अवैध रूप से रेत ले जाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई थी।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जून 2025 में कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगोई घाट स्थित अरपा नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था। बेलगहना पुलिस चौकी क्षेत्र में पकड़े गए वाहन और आरोपी के खिलाफ खनिज अधिनियम एवं संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिससे अवैध कारोबारियों में कड़ा संदेश गया है और प्रशासन के अभियानों को मजबूती मिली है।