4 सालों से फरार बैंक कर्मचारी गिरफ्तार,निजी दस्तावेजों का उपयोग कर खोला था फर्जी खाता,विदेशों से अवैध लेन-देन पर खुला राज

4 सालों से फरार बैंक कर्मचारी गिरफ्तार,निजी दस्तावेजों का उपयोग कर खोला था फर्जी खाता,विदेशों से अवैध लेन-देन पर खुला राज

रायपुर। निजी दस्तावेजों का उपयोग कर फर्जी खाता खोलवाकर अवैध लेन-देन करने वाला 4 वर्ष से फरार आरोपी बैंक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी मनीष राव कदम उम्र 45 साल निवासी अविनाश कैपिटल होम्स फेस 02 थाना विधानसभा क्षेत्र रायपुर है।

मामले में प्रार्थी अजय कुमार यदु ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया था। प्रार्थी की ब्राम्हणपारा महितोष चौक के पास मां सम्लेश्वरी ऑफसेट प्रिंटर्स की दुकान है। वर्ष 2011 में प्रार्थी के साले कोमल यदु के परिचित थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत कृष्णा कॉम्पलेक्स स्थित इंडसइंड बैंक में कार्यरत् कर्मचारी मनीष राव प्रार्थी के पास उसकी दुकान में आया। चूंकि मनीष राव प्रार्थी के साले से परिचित था जिसके कारण प्रार्थी भी मनीष राव को पहचांनता था। मनीष कदम ने प्रार्थी को बताया कि यदि वह इंडसइंड बैंक में अपनी फर्म का खाता खोलता है तो उसे अन्य बैंकों की तुलना में अधीक ब्याज मिलेगा। साथ ही उसके माध्यम से बैंक में जितने अधिक खाते खुलेंगें उसका प्रमोशन उतना जल्द होगा। मनीष ने प्रार्थी को यह भी कहा कि यदि वह खाते में लेनदेन ना भी करे तो भी चलेगा। जिस पर प्रार्थी मनीष राव के झांसे में आ गया। उसी दौरान मनीष कदम ने प्रार्थी के दुकान पर ही उससे बैंक में उसके फर्म मां सम्लेश्वरी ऑफसेट प्रिंटर्स के नाम पर चालू खाता खोलने के लिए कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये, साथ ही बैंक में चालू खाता खोलने के लिये प्रार्थी से उसके विभिन्न निजी दस्तावेजों की छायाप्रति तथा पासपोर्ट साइज की भी कलर फोटो भी ली। इसके अलावा मनीष कदम ने फर्म के नाम पर चालू खाता खोलने के लिए 10000 रुपए नगद भी लिया तथा कुछ दिनों बाद उसने प्रार्थी को उसके चालू खाते का चेक बुक भी प्रदान किया। इस दौरान प्रार्थी न ही कभी खाता खोलने बैंक गया और न ही पैसे निकालने बैंक गया। किन्तु दिनांक 13.12.2019 को उसे प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, पुजारी चौम्बर्स पचपेढी नाका से समंस प्रेषित कर ईडी के स्थानीय कार्यालय बुलाया गया, जहां प्रार्थी को जानकारी हुई की उसे कन्हैया सेल्स नामक फर्म का प्रोपाइटर बनाकर इंडसइंड बैंक के कर्मचारी मनीष कदम और तत्कालीन बैंक प्रबंधक तथा अन्य सहयोगियों ने एक राय होकर सुनियोजित षडयंत्र के तहत छल-कपट व धोखाधडी पूर्वक, कूट रचना कर चालू खाता खोलकर विदेशों से रुपए का अवैध लेन-देन किया है। जिसके पश्चात् जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 21/22 धारा 419, 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट तथा थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी की पतासाजी कर उसके छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे थे। 

चूंकि ठगी की घटना को अंजाम देने के पश्चात् से आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा मुखबिर लगाकर भी आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान एसीसीयू की टीम को तकनीकी साक्ष्यों से प्रकरण में संलिप्त आरोपी मनीष कदम राव के जिला रायपुर में उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी मनीष कदम राव को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।