असम में अब दूसरी शादी पर कड़ी सजा: पॉलिगनी बैन बिल पास, उल्लंघन पर 10 साल तक जेल
गुवाहाटी। असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह पर पूर्ण रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए **Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025** को विधानसभा में पास कर दिया है। बिल पारित होने के बाद अब पहली शादी विद्यमान रहते दूसरी शादी करना कानूनन अपराध माना जाएगा।
नए कानून के तहत :-
* दूसरी शादी करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है।
* अगर कोई व्यक्ति पहली शादी को छिपाकर दोबारा विवाह करता है, तो सजा 10 साल तक बढ़ सकती है।
* दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को सरकारी नौकरी, चुनाव लड़ने का अधिकार, और कई सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि यह कानून राज्य में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री हिम्मंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि महिलाओं को अन्याय से बचाने के लिए बनाया गया है।
हालांकि, बिल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और समुदायों पर लागू नहीं होगा। छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले इलाके और राज्य के कुछ अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों को इससे छूट दी गई है।
विधानसभा में बिल को व्यापक समर्थन मिला, जबकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने इसे सामाजिक जटिलताओं के आधार पर चुनौती दी। इसके बावजूद, सरकार ने इसे “महिला सुरक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया।

admin 









