यूपी में बड़ा बदलाव: अब जन्म तिथि प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं, सरकार ने जारी किया नया आदेश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम बदल दिया है। अब राज्य में आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र (Date of Birth Proof) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों, दफ्तरों और निकायों को इस फैसले का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नए नियम के अनुसार, जन्म तिथि सत्यापन के लिए केवल वे दस्तावेज मान्य होंगे जो सीधे प्रमाणित और आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हों जैसे:
* जन्म प्रमाण पत्र
* हाई स्कूल या समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट
* नगर निकाय या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म संबंधी आधिकारिक प्रमाण
सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में गलत तरीके से उपयोग करने और डेटा में भिन्नताएं सामने आने पर यह फैसला लिया गया है। आधार कार्ड अब केवल पहचान और पते के प्रमाण के रूप में ही मान्य रहेगा।
इस नए आदेश के बाद जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े कार्यों जैसे स्कूल एडमिशन, सरकारी योजना आवेदन, पासपोर्ट प्रक्रिया और अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदकों को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
नियम बदले जाने के बाद राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन की नई प्रक्रिया तुरंत लागू करें।

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