सहमति से यौन संबंध की उम्र 18 से 16 करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
नई दिल्ली। देश में सहमति से यौन संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
यह याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान कानून के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध माना जाना अनुचित है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे “सहमति और शोषण” के मामलों में फर्क करना कठिन हो जाता है और कई युवाओं को झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को “संवेदनशील और सामाजिक रूप से जटिल” बताते हुए केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि किसी भी बदलाव से पहले बाल संरक्षण कानून (POCSO Act) और सामाजिक प्रभाव का गहराई से अध्ययन जरूरी है।
अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी, जबकि कानूनी और सामाजिक विशेषज्ञों के बीच इस विषय पर तीखी बहस जारी है।

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