शादी के गिफ्ट में आया होम थिएटर बना मौत का सामान, ब्लास्ट में 2 की मौत; आरोपी को उम्रकैद
कवर्धा। कबीरधाम जिले में शादी के उपहार में विस्फोटक छिपाकर होम थिएटर देने और उसे चालू करते ही हुए धमाके के मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2023 में हुई इस घटना में विस्फोट के कारण दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे।
होम थिएटर चालू करते ही हुआ जोरदार धमाका
अभियोजन के अनुसार, ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह आयोजित हुआ था। शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान उपहार में मिले सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू किया गया।
होम थिएटर चालू होते ही कमरे के भीतर जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह भी घायल हुए।
जांच में सामने आया विस्फोटक लगाने का मामला
घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी के टुकड़े और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए।
विवेचना के दौरान पुलिस के सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने लालिता धुर्वे से प्रेम-संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हेमेंद्र मेरावी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कथित साजिश रची थी। आरोप के मुताबिक, इसी साजिश के तहत होम थिएटर में विस्फोटक लगाया गया था।
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की थी।
हत्या और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी माना।
अदालत ने धारा 302 के दो मामलों में उम्रकैद और धारा 307 के पांच मामलों में भी उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी सजा दी गई।
अदालत ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
इस फैसले के बाद वर्ष 2023 में हुए इस चर्चित विस्फोटक मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोपी को कठोर सजा मिली है।
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