सरकारी किताबें कबाड़ी को बेचने पर प्रधान पाठक निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्रवाई

सरकारी किताबें कबाड़ी को बेचने पर प्रधान पाठक निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्रवाई

राजनांदगांव। जिले के विकासखंड छुरिया अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लालूटोला में सरकारी पाठ्य पुस्तकों को कबाड़ी को बेचने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी विभागीय कार्रवाई की है। जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर विद्यालय की प्रधान पाठक कजला महिलांगे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छुरिया द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई। जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा 17 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपलेखन (निस्तारण) किए बिना उन्हें कबाड़ी को बेच दिया गया।

विभागीय आदेश में इस कृत्य को पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही, भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन, शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग तथा शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला बताया गया है। साथ ही इसे प्रथम दृष्टया कदाचार की श्रेणी में माना गया है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत प्रधान पाठक कजला महिलांगे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले की विभागीय जांच नियमानुसार आगे भी जारी रहेगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।