नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक पर गिरी गाज: गिरफ्तारी के बाद सहायक शिक्षक निलंबित

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक पर गिरी गाज: गिरफ्तारी के बाद सहायक शिक्षक निलंबित
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के गंभीर मामले में गिरफ्तार किए गए सहायक शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। शासकीय प्राथमिक शाला बुंदिया में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) अवधेश सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ओड़गी तय किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक अवधेश सिंह के खिलाफ सूरजपुर जिले के चंदौरा थाने में पाक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। आरोप है कि शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ देह व्यापार व दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी और आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की पुष्टि के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षण संस्थान की गरिमा को तार-तार करने वाले ऐसे गंभीर मामलों में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाएगी। फिलहाल आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस और विभागीय दोनों स्तरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी है।