झीरम घाटी हत्याकांड: NIA कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया, 16 सितंबर को सजा
जगदलपुर। झीरम घाटी नक्सली हमले के 13 साल बाद जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में बचे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी, लेकिन एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
कोर्ट ने 27 लोगों की हत्या और 15 लोगों की हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराओं में आरोपियों को दोषी माना है। अब 16 सितंबर को दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा। बचाव पक्ष ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।
25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 32 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इनमें नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल और उदय मुदलियार जैसे प्रमुख नेता शामिल थे।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना, सुमित्रा पुनेम मोडियम, मुक्का मांडवी, कोसा कवासी, आयता मरकाम, मदकामी देवा, जोगा मदकामी, बनजामी सन्ना और महादेव नाग शामिल हैं।
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