गांजा प्रकरण में महिला आरोपी को सजा,कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
रायपुर। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई रायपुर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती थाना में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने महिला आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मामले की सुनवाई के बाद एनडीपीएस एक्ट की विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने 24 जून 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने आरोपी को 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास की सजा तथा 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) के निर्देशन में रायपुर पुलिस द्वारा नशे और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करों और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
फास्ट ट्रायल पर भी जोर
रायपुर पुलिस न केवल एनडीपीएस मामलों में गिरफ्तारी और कार्रवाई कर रही है, बल्कि ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रायल पर भी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके।

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