EPFO का नया नियम: नौकरी बदलते ही बिना फॉर्म भरे अपने-आप ट्रांसफर होगा PF बैलेंस
नई दिल्ली। EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने PF ट्रांसफर की प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑटोमैटिक बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत नौकरी बदलने पर आपका पुराना PF बैलेंस स्वचालित रूप से नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
इस बदलाव के लिए किसी फॉर्म या मैन्युअल रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही नए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की जॉइनिंग डेट EPFO पोर्टल पर अपडेट की जाएगी, सिस्टम पुराने PF अकाउंट से बैलेंस को अपने-आप नए PF अकाउंट में स्थानांतरित कर देगा।
हालांकि, ऑटो-ट्रांसफर तभी संभव है जब कर्मचारी का UAN (Universal Account Number) एक्टिव हो, Aadhaar और KYC डिटेल्स पूरी तरह वेरिफाइड हों, और पुराना अकाउंट सही तरीके से लिंक्ड हो।
EPFO का यह कदम कर्मचारियों को बार-बार फॉर्म भरने और ट्रांसफर अनुरोध करने की झंझट से मुक्त करेगा। इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी बल्कि PF राशि के ट्रैकिंग में भी पारदर्शिता आएगी।

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