रायपुर में आज मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध: कबीर जयंती पर नगर निगम का सख्त आदेश, नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई
रायपुर : संत कबीर दास जी की जयंती के पावन अवसर पर आज राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रायपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में आज किसी भी प्रकार के मांस, मटन, चिकन या मछली बेचने की अनुमति नहीं होगी।
सभी दुकानें रहेंगी अनिवार्य रूप से बंद
इस आदेश के तहत रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर संचालित होने वाले सभी कत्लखाने (स्लॉटर हाउस) और मांस-मटन बेचने वाली छोटी-बड़ी खुदरा व थोक दुकानें आज बंद रहेंगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कबीर जयंती के अवसर पर अहिंसा और धार्मिक भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए यह शुष्क दिवस (Dry Day for Meat Sales) घोषित किया गया है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम की स्वास्थ्य और बाजार शाखा की विशेष टीमों को आज शहर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय रहने और औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) करने के निर्देश दिए गए हैं।
शहर के प्रमुख मांस बाजारों (जैसे शास्त्री बाजार, टिकरापारा, पंडरी और फाफाडीह) में सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानदारों ने इस प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी हैं।

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