नाबालिग बेटी से 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा पिता; गर्भवती होने पर फर्जी दस्तावेजों से कराया प्रसव, 6 गिरफ्तार

नाबालिग बेटी से 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा पिता; गर्भवती होने पर फर्जी दस्तावेजों से कराया प्रसव, 6 गिरफ्तार
रायपुर: राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ 2 साल तक दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे निजी अस्पताल में प्रसव कराकर नवजात को बेचने/सौंपने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कलयुगी पिता, पीड़िता की बुआ समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जान से मारने की धमकी देकर 2 साल से कर रहा था शोषण

पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पिता ने वर्ष 2023 में अमलीडीह स्थित एक रिश्तेदार के घर में जान से मारने की धमकी देकर पहली बार दुष्कर्म किया था। इसके बाद वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता पहली बार गर्भवती हुई तो उसने अपनी बुआ को बताया। आरोप है कि पिता और बुआ ने पीड़िता के साथ मारपीट कर जबरन गर्भपात की दवा खिला दी। इसके बाद आरोपी पिता ने दोबारा दुष्कर्म किया, जिससे वर्ष 2025 में पीड़िता फिर से गर्भवती हो गई।

पहचान छिपाकर फर्जी दस्तावेजों से कराया प्रसव

दुष्कर्म का मामला छिपाने के लिए पिता पीड़िता को दो अलग-अलग महिलाओं के घर छिपाकर रखता रहा।
  • फर्जी बालिग प्रमाण पत्र: आरोपी की उम्र और पहचान छिपाकर उसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शादीशुदा और बालिग दिखाया गया।
  • निजी अस्पताल में डिलीवरी: रायपुर के डंगनिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया गया, जहां पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया।
  • नवजात को दूसरे को सौंपा: बच्चे के जन्म के बाद पीड़िता पर दबाव बनाकर कुछ कागजों पर दस्तखत कराए गए और नवजात शिशु को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया।

हिम्मत जुटाकर 17 अगस्त को थाने पहुंची पीड़िता

शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रही पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर 17 अगस्त 2026 को न्यू राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की और फर्जीवाड़े व दुष्कर्म के इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  1. पीड़िता का पिता (मुख्य आरोपी)
  2. पीड़िता की बुआ
  3. रोहित कुमार राय (35 वर्ष): करण नगर चंगोराभांठा, रायपुर
  4. साहेब मंडल (42 वर्ष): ऋषभ नगर, रायपुर
  5. योगिता राय उर्फ गीता राय (32 वर्ष): करण नगर चंगोराभांठा, रायपुर
  6. बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मंडल (34 वर्ष): ऋषभ नगर, रायपुर

पॉक्सो (POCSO) और BNS की सख्त धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(F), 65, 336, 337, 61(2), 351(2), 115(2), 89, 3(5), पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4(2), 5(N), 6 तथा किशोर न्याय (JJ) अधिनियम की धारा 81 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल जब्त किए हैं। फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह, अस्पताल की भूमिका और नवजात को अवैध रूप से गोद लेने/खरीदने वाले व्यक्ति की तलाश में जांच जारी है।