पर्सनैलिटी राइट्स की जीत: दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जुन कपूर के खिलाफ भ्रामक सामग्री पर लगाई लगाम

पर्सनैलिटी राइट्स की जीत: दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जुन कपूर के खिलाफ भ्रामक सामग्री पर लगाई लगाम

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। अदालत ने अभिनेता की गरिमा और व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की रक्षा के लिए गूगल और मेटा जैसी दिग्गज टेक कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह मामला अर्जुन कपूर के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे आपत्तिजनक और मानहानिकारक कंटेंट से जुड़ा है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले भ्रामक कंटेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) और गूगल (यूट्यूब सहित) को निर्देश दिया है कि वे अर्जुन कपूर से संबंधित उन सभी लिंक और वीडियो को तुरंत हटाएँ या ब्लॉक करें, जो उनकी छवि को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में भी इस तरह की सामग्री पर निगरानी रखी जाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल अर्जुन कपूर के लिए जीत है, बल्कि यह सेलिब्रिटी अधिकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही के मामले में एक मिसाल पेश करेगा। अभिनेता ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि इंटरनेट पर मौजूद कुछ फेक न्यूज़ और मॉर्फ्ड कंटेंट उनके निजी और पेशेवर जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे थे। अदालत के इस हस्तक्षेप के बाद अब टेक कंपनियों को ऐसी सामग्रियों पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी।