अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन सख्त: 6 से ज्यादा खसरों की खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर रोक
बिलासपुर। बिलासपुर मार्ग पर स्थित सकरी और तखतपुर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आधा दर्जन से अधिक खसरों में जमीन की खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
बिना अनुमति काटी जा रहीं थीं कॉलोनियां
सकरी अनुविभाग के लोखंडी, घुरू, अमेरी, सैदा, मेंड्रा, हाफा और पांड़ सहित कई इलाकों में कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट में बांटकर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। जांच में सामने आया कि इन कॉलोनियों के लिए न तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति ली गई थी और न ही रेरा के नियमों का पालन किया गया। इसके बावजूद जमीन की बिक्री लगातार की जा रही थी।
जांच में खुलासा, धड़ल्ले से हो रही थीं रजिस्ट्रियां
प्रशासनिक जांच में यह भी सामने आया कि कई स्थानों पर बिना वैधानिक स्वीकृति के रजिस्ट्रियां कराई जा रही थीं। इससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा था, वहीं खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की आशंका भी बनी हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने विवादित खसरों की सूची जारी कर उन पर रोक लगा दी है।
एसडीएम की चेतावनी, कार्रवाई जारी
तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि नियमों के खिलाफ होने वाले इस कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व विभाग की टीमों को फील्ड में तैनात कर दिया गया है, जो लगातार जांच और चिन्हांकन का काम कर रही हैं।
आगे की कार्रवाई तय
अवैध प्लॉटिंग वाली जमीनों का सीमांकन किया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
बिना अनुमति बने निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है।
जमीन खरीदने वालों के लिए चेतावनी
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि सकरी और तखतपुर क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले संबंधित तहसील कार्यालय में दस्तावेजों और डायवर्सन की जांच जरूर करें। बिना जांच के निवेश करने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रशासन इस मामले में और भी बड़े नामों पर कार्रवाई कर सकता है।

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