नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस का अभियान जारी : 3 मामलों में 4 आरोपी दोषी, 5 से 15 साल तक की सजा

नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस का अभियान जारी : 3 मामलों में 4 आरोपी दोषी, 5 से 15 साल तक की सजा

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। अलग-अलग प्रकरणों में मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। सजा के बाद सभी दोषियों को केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया।

मौदहापारा थाना केस में 5 साल की सजा

मौदहापारा थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी अरमान खान (20) को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

टिकरापारा केस में 15-15 साल की सजा

टिकरापारा थाना क्षेत्र के एक अन्य मामले में तीन आरोपियों—योगेश देवांगन, दीपक साहू और रोहित सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(C) के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने तीनों को 15-15 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पुलिस की दो टूक—नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने साफ किया है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशामुक्त बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।