संजय कपूर को झटका, करिश्मा के बच्चों की जीत: दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया अंतरिम ब्रेक
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों को एक बड़ी कानूनी राहत देते हुए उनके पिता, व्यवसायी संजय कपूर की संपत्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने अपने हालिया आदेश में संजय कपूर को अपनी कुछ प्रमुख संपत्तियों को बेचने या उनमें किसी भी प्रकार का तीसरे पक्ष का अधिकार (third-party interest) बनाने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।
यह कानूनी विवाद बच्चों के उनके पिता की पैतृक और निजी संपत्तियों पर अधिकारों से जुड़ा है। करिश्मा कपूर के वकीलों ने तर्क दिया कि इन संपत्तियों को बेचने या हस्तांतरित करने की किसी भी कोशिश से बच्चों के दीर्घकालिक वित्तीय भविष्य और उत्तराधिकार के अधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है। दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है।
करिश्मा और संजय के 2016 में हुए चर्चित तलाक के सालों बाद यह नया कानूनी मोड़ सामने आया है। हालांकि उस समय गुजारा भत्ता और बच्चों की कस्टडी को लेकर समझौता हो गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकारों को लेकर अब फिर से कानूनी जंग छिड़ गई है। हाईकोर्ट का यह आदेश सुनिश्चित करता है कि फिलहाल इन संपत्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी, जो करिश्मा कपूर के पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरिम जीत मानी जा रही है।

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