पोस्टर-फ्लैक्स लगाने के नए नियम, तय जगह के बाहर लगाने पर 5 हजार जुर्माना; दुकानों की ब्रांडिंग के लिए भी अनुमति जरूरी

पोस्टर-फ्लैक्स लगाने के नए नियम, तय जगह के बाहर लगाने पर 5 हजार जुर्माना; दुकानों की ब्रांडिंग के लिए भी अनुमति जरूरी

रायपुर। राजधानी रायपुर में अब सार्वजनिक स्थानों पर मनमर्जी से पोस्टर और फ्लैक्स लगाना महंगा पड़ सकता है। रायपुर नगर निगम ने शहर के सभी 10 जोनों में पोस्टर और फ्लैक्स नि:शुल्क लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए हैं। इन तय स्थानों के अलावा अन्य सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों को लेकर भी नियम सख्त किए हैं। दुकानदार बिना अनुमति केवल अपने प्रतिष्ठान और संचालक का नाम प्रदर्शित कर सकेंगे। किसी कंपनी या ब्रांड की ब्रांडिंग, ऑफर, सेल, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले अथवा अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

अनधिकृत विज्ञापनों पर चलेगा विशेष अभियान

नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अनधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। कार्रवाई के लिए ई-चालान प्रणाली भी लागू की जाएगी।

निगम ने दुकानदारों, राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा विज्ञापन एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करने या आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।

बिना अनुमति दुकान पर कंपनी या ब्रांड का प्रचार, ऑफर-डिस्काउंट बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले अथवा अन्य प्रचार सामग्री पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अनधिकृत होर्डिंग पर न्यूनतम एक लाख रुपए, बल्क विज्ञापन पर 10 हजार रुपए प्रति आयोजन और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर दो लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इन स्थानों पर नि:शुल्क लगाए जा सकेंगे पोस्टर

नगर निगम ने जोन-1 में दम्मानी पेट्रोल पंप, गुढ़ियारी पड़ाव और पैराडाइज होटल; जोन-2 में एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड; जोन-3 में जोन कार्यालय और एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड; जोन-4 में पुराना धरना स्थल बूढ़ातालाब; जोन-5 में गोल चौक, लाखेनगर और चंगोराभाठा में स्थान निर्धारित किए हैं।

इसी तरह जोन-6 में आईएसबीटी, पौनी पसारी और 100 बिस्तर अस्पताल की बाउंड्री; जोन-7 में कबीर चौक फ्लाईओवर; जोन-8 में पौनी पसारी सब्जी मंडी; जोन-9 में मढ़िया तालाब, जोरा और फुंडहर पानी टंकी तथा जोन-10 में जोन कार्यालय और अमलीडीह गौठान को पोस्टर लगाने के लिए निर्धारित किया गया है।

विज्ञापन से पिछले साल मिले 20.05 करोड़ रुपए

नगर निगम का विज्ञापन राजस्व अब तक मुख्य रूप से होर्डिंग और यूनीपोल से आता रहा है। नई व्यवस्था के तहत दुकानों की कमर्शियल ब्रांडिंग, ऑफर-डिस्काउंट बोर्ड, दिशा-सूचक और अन्य आउटडोर विज्ञापनों को भी अनुमति व्यवस्था के दायरे में लाया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम को विज्ञापन शुल्क से 20.05 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।

राजस्व उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा ने कहा कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन एजेंसियों, प्रिंटरों और राजनीतिक दलों के साथ निगम आयुक्त की मौजूदगी में संवाद किया जाएगा। दिशा-सूचक विज्ञापनों को लेकर भी जांच की जा रही है।