दुर्ग में नशे में स्कूल बस चलाना पड़ा भारी: कोर्ट ने ड्राइवर को भेजी 3 दिन की जेल, 15 हजार का जुर्माना

दुर्ग में नशे में स्कूल बस चलाना पड़ा भारी: कोर्ट ने ड्राइवर को भेजी 3 दिन की जेल, 15 हजार का जुर्माना
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले एक स्कूल बस ड्राइवर पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान शराब के नशे में बस चला रहे चालक गोपीराम विश्वकर्मा को यातायात पुलिस ने धर दबोचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी चालक को 3 दिन के साधारण कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने केपीएस कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस को जब्त कर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और स्कूल प्रबंधन को भी सख्त कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।

चेकिंग के दौरान पकड़ाया नशेड़ी चालक, बस जब्त

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा था। सोमवार को चेकिंग के दौरान स्कूल बस (क्रमांक CG 07 CT 0968) के चालक गोपीराम विश्वकर्मा को शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। छोटे बच्चों की जान खतरे में डालने वाली इस गंभीर लापरवाही पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस को तत्काल जब्त कर लिया और मामला अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट का सख्त फैसला: जेल के साथ जुर्माना, न देने पर 40 दिन की अतिरिक्त कैद

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कड़ा संदेश देते हुए आरोपी चालक को मोटर यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया। धारा 185 के तहत चालक को 03 दिवस का साधारण कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड सुनाया गया, जबकि धारा 184 के तहत 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे धारा 185 के लिए 30 दिन और धारा 184 के लिए 10 दिन—यानी कुल 40 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

डीईओ और स्कूल प्रबंधन को भेजी गई रिपोर्ट

स्कूल बस चालक की इस गंभीर आपराधिक लापरवाही को देखते हुए यातायात पुलिस ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को भेजी है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी पत्र जारी कर चालक के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने और भविष्य में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तेज गति, लापरवाही और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

मामले से जुड़े मुख्य बिंदु

  • आरोपी चालक व वाहन: केपीएस कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस (CG 07 CT 0968) का चालक गोपीराम विश्वकर्मा।
  • न्यायालय की सजा: धारा 185 के तहत 3 दिन की जेल व 10,000 रुपये जुर्माना और धारा 184 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना (कुल 15,000 रुपये)।
  • अतिरिक्त कारावास का प्रावधान: जुर्माना अदा न करने पर 40 दिनों की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
  • प्रशासनिक एक्शन: पुलिस ने डीईओ और स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखकर स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।