49 आपराधिक मामलों वाला बदमाश जिला बदर: हत्या, लूट और रेप के आरोपी को 6 जिलों से 6 माह के लिए किया निष्कासित 

49 आपराधिक मामलों वाला बदमाश जिला बदर: हत्या, लूट और रेप के आरोपी को 6 जिलों से 6 माह के लिए किया निष्कासित 

रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए छह जिलों से जिला बदर कर दिया है। आरोपी पर हत्या, लूट, दुष्कर्म, अपहरण समेत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, गोबरा नवापारा निवासी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर (39) को सात दिनों के भीतर रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की सीमा छोड़नी होगी। आगामी 25 नवंबर 2026 तक उसे इन जिलों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी विशेष परिस्थिति में प्रवेश के लिए उसे सक्षम न्यायालय या प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, अवैध रूप से रास्ता रोकना, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं।

अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती थी। कई बार कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया, जिसके बाद रायपुर ग्रामीण एसपी ने जिला बदर की कार्रवाई का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा था।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश के पालन की लगातार निगरानी की जाएगी। यदि आरोपी प्रतिबंधित जिलों की सीमा में पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह कदम आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।