महापौर मीनल चौबे ने दिए सख्त निर्देश
रायपुर: गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में 14 सितंबर (गणेश चतुर्थी) और 15 सितंबर (पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस) को नगर निगम की संपूर्ण सीमा में सभी मांस-मटन की दुकानें और स्लॉटर हाउस अनिवार्य रूप से बंद रखे जाएंगे। इस संबंध में महापौर मीनल चौबे ने निगम के समस्त जोन कमिश्नरों, सफाई एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा अमले को नियमों का कड़ाई से पालन कराने और कड़ी निगरानी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
14 और 15 सितंबर को पूर्णतः बंद रहेंगे पशुवध गृह
राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप धार्मिक पर्वों की पवित्रता और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया है। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन आगमन और 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के समापन के अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम परिक्षेत्र में स्थित सभी शासकीय व निजी पशुवध गृह (स्लॉटर हाउस) तथा मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन कर दुकानें खोलने या अवैध बिक्री करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को क्षेत्र में सख्त निगरानी और गश्त के निर्देश
प्रतिबंधात्मक आदेश का धरातल पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। महापौर ने सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों और उड़नदस्ता टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करने के आदेश दिए हैं। निगम की टीमें शहर के प्रमुख बाजारों, मोहल्ला दुकानों और संदेहास्पद स्थलों पर पैनी नजर रखेंगी, ताकि किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित अवधि के दौरान मीट का विक्रय न हो सके।
सितंबर माह की इन आगामी तिथियों पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केवल 14 और 15 सितंबर ही नहीं, बल्कि इस माह के अन्य प्रमुख धार्मिक पर्वों पर भी मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। आगामी 22 सितंबर को 'डोल ग्यारस', 25 सितंबर को 'अनंत चतुर्दशी' और 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के 'संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा' दिवस पर भी संपूर्ण रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन का विक्रय एवं पशुवध पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।