चरस के साथ पकड़ा गया तस्कर दोषी करार : कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सश्रम कैद, 40 हजार का जुर्माना

चरस के साथ पकड़ा गया तस्कर दोषी करार : कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सश्रम कैद, 40 हजार का जुर्माना

2020 में कबीर नगर पुलिस ने रिंग रोड-2 से किया था गिरफ्तार, जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा होगी

रायपुर। करीब छह साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना कबीर नगर क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 9 नवंबर 2020 को मुखबिर की सूचना पर रिंग रोड क्रमांक-2 स्थित सोनडोंगरी नाला के पास घेराबंदी कर मोहम्मद रियाज खोखर उर्फ तेली को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 416 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) शैलेश शर्मा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने कहा कि शहर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ऐसे मामलों में त्वरित विवेचना और प्रभावी पैरवी के जरिए दोषियों को सख्त सजा दिलाने के प्रयास लगातार जारी हैं।