तिल्दा-नेवरा में व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए रानी सौरभ जैन ने किया आग्रह

तिल्दा-नेवरा में व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए रानी सौरभ जैन ने किया आग्रह

व्यापार में पारदर्शिता से होगा सबको लाभ : रानी सौरभ जैन 

तिल्दा-नेवरा। नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में अब बिना वैध व्यापार अनुज्ञप्ति के कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम, 2025 लागू होने के बाद नगर पालिका ने सभी दुकानदारों, ठेला-गुमटी संचालकों और सेवा प्रदाताओं के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। नया नियम दुकानदारों, गुमटी और ठेला संचालकों, वाहन या मोबाइल वैन से व्यापार करने वालों के साथ सैलून, वर्कशॉप, क्लिनिक और गोदाम जैसे सेवा आधारित व्यवसायों पर भी लागू होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉ. अमिताभ शर्मा ने नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि नगर के सुव्यवस्थित विकास और पारदर्शी प्रशासन के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति अनिवार्य है। उन्होंने सभी व्यापारी भाई बहनों से समय पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने को कहा ताकि नगर का रिकॉर्ड दुरुस्त हो सके और नागरिक सुविधाएं बेहतर तरीके से दी जा सकें।

पार्षद रानी सौरभ जैन ने भी नगर के सभी व्यापारियों से समय रहते ट्रेड लाइसेंस बनवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी नगर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए सभी व्यापारी समय पूर्व अपना ट्रेड लाइसेंस जरूर बनवा लें। इससे भविष्य में किसी असुविधा या कार्रवाई से बचा जा सकेगा और नगर पालिका व्यापारियों की सुविधा के लिए तत्पर है।

नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया की पूरी जानकारी नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध है। समय सीमा के भीतर अनुज्ञप्ति न लेने वाले व्यापारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम व्यापार को व्यवस्थित करने, राजस्व में पारदर्शिता लाने और अवैध व्यवसाय पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।