तीन साल से एक ही जगह जमे अधिकारी-कर्मचारियों का होगा तबादला, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर राज्य के विभिन्न विभागों में लंबे समय से एक ही कार्य-पटल या एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से स्थान परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, संभाग आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही कार्य-पटल पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से कार्य-पटल परिवर्तन किया जाएगा।
तीन साल में अनिवार्य होगा कार्य-पटल परिवर्तन
आदेश में कहा गया है कि लंबे समय तक एक ही कार्य पर बने रहने से कर्मचारियों के अनुभव और कार्यक्षमता का समुचित विकास नहीं हो पाता। विभिन्न शाखाओं में कार्य करने से उन्हें नियमों, प्रक्रियाओं और कार्यालयीन व्यवस्थाओं की बेहतर जानकारी मिलती है, जिससे उनकी दक्षता और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।
विशेष परिस्थिति में ही मिलेगी छूट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रशासनिक आवश्यकता के कारण उसी कार्य-पटल पर बनाए रखना आवश्यक हो, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित एवं कारणयुक्त अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमोदन के किसी को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक एक ही कार्य-पटल पर नहीं रखा जा सकेगा।
विभागाध्यक्षों को दिए गए निर्देश
राज्य सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का समयबद्ध और प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रत्येक कार्यालय में कार्य-पटल परिवर्तन से संबंधित अभिलेख और विवरण भी संधारित किए जाएं।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही मजबूत होगी और कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलने से सुशासन को भी मजबूती मिलेगी।
admin




