एयरपोर्ट पर रील बनाना पड़ेगा भारी, नई गाइडलाइन जारी; यात्रा पर बैन तक की कार्रवाई संभव

एयरपोर्ट पर रील बनाना पड़ेगा भारी, नई गाइडलाइन जारी; यात्रा पर बैन तक की कार्रवाई संभव

रायपुर। एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर रील्स, वीडियो और फोटो शूट करने के बढ़ते ट्रेंड पर अब सख्ती शुरू हो गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए एयरपोर्ट के कई हिस्सों में वीडियो और रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया यानी जहां सीआईएसएफ यात्रियों और सामान की जांच करती है, वहां वीडियो शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा विमान पार्किंग एरिया, रनवे के पास और बस से विमान तक जाते समय रुककर फोटो, वीडियो या रील बनाना भी अब मना होगा।

हालांकि यात्री उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो ले सकेंगे, लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने के लिए कहे तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश नहीं मानने वाले यात्रियों को “अनरूली पैसेंजर” की श्रेणी में रखा जा सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने या फ्लाइट में हंगामा करने की स्थिति में यात्रियों पर 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में सीआईएसएफ मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर सकती है और विमान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

एविएशन सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि एयरपोर्ट और विमानन सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील गतिविधियों की रिकॉर्डिंग रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।