तृतीय-चतुर्थ श्रेणी में सरकारी भर्ती के लिए ‘कॉमन परीक्षा’ 

तृतीय-चतुर्थ श्रेणी में सरकारी भर्ती के लिए ‘कॉमन परीक्षा’ 
रायपुर (चैनल इंडिया)। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नई चयन नियमावली लागू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 जून को जारी आदेश के अनुसार, अब राज्य के विभिन्न विभागों में इन श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई जाएगी। 
शासन ने भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को सात समूहों (समूह-1 से समूह-7) में वर्गीकृत किया है। अब प्रशासनिक विभागों से मांग-पत्र मिलने के बाद, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल कॉमन परीक्षा आयोजित करेगा। जिन पदों के लिए विशेष योग्यता जरूरी है, उनके लिए संकाय विशिष्ट परीक्षा ली जाएगी।
समूह  01:  (अभियांत्रिकी सेवा) उप अभियंता (सिविल, विद्युत, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग, आईटी) के लिए संबंधित इंजीनियरिंग विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य है।
समूह 02: (स्नातकोत्तर एवं स्नातक) सहायक प्रबंधक, श्रम निरीक्षक, खाद्य व सहकारिता निरीक्षक, पर्यवेक्षक (महिला एवं बाल विकास) आदि पदों के लिए स्नातक उपाधि आवश्यक है।
समूह 03 : (शैक्षिक सेवा) इसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पद शामिल हैं। इनके लिए विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार स्नातक या स्नातकोत्तर (विषय विशिष्ट) और अन्य अनिवार्य अर्हताएं निर्धारित की गई हैं।
समूह 04: (वर्दीधारी सेवा) उप निरीक्षक, सूबेदार और आरक्षक (परिवहन, आबकारी, जेल प्रहरी, वनरक्षक आदि) पदों के लिए शारीरिक अर्हता के साथ स्नातक या 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
समूह 05: (विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं) स्टॉफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियन, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक आदि पदों के लिए संबंधित नर्सिंग या फार्मेसी कौंसिल में पंजीयन और विषय विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है।
समूह 06: (हायर सेकेण्डरी स्तर) सहायक मानचित्रकार, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, हैण्डपंप तकनीशियन, इलेवट्रिशियन आदि के लिए 12वीं और तकनीकी प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा का होना आवश्यक है।
समूह 07: (वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी) मृत्य, चौकीदार, माली, हमाल और अन्य समकक्ष पदों के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना न्यूनतम योग्यता है। वाहन चालकों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है।