महिला कोच में घुसे तो 2500, स्मोकिंग पर दो हजार जुर्माना, रेलवे स्टेशन-ट्रेन में भीख मांगने पर रोक
रायपुर (चैनल इंडिया)। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कई बदलाव किए हैं। अब नियम तोडऩे वालों पर डबल पेनाल्टी लगाई जाएगी। बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, जो पहले 250 रुपए था। वहीं, महिला कोच में घुसने पर 2500 रुपए, स्मोकिंग करने पर दो हजार रुपए, भीख मांगने और बिना अनुमति फेरी लगाकर सामान बेचने पर दो हजार तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी।
ट्रेन और स्टेशनों पर भीख मांगने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये नए नियम कल से लागू हो गए हैं। इसे लेकर रेलवे स्टेशनों पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियम तोडऩे वालों पर सख्ती करना है।
यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होना था, लेकिन रेलवे ने इसे 20 जून से ही लागू करने का फैसला किया है। रेलवे स्टेशनों पर इसको लेकर अनाउंसमेंट शुरू हो गए हैं। अगर कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करता है, पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करता है या टिकट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उससे पूरा किराया वसूला जाएगा। इसके साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
संशोधन नियमों के अनुसार रेलवे परिसर और ट्रेनों में भीख मांगने, बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने पर भी कार्रवाई बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। बार-बार नियम तोडऩे वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन परिसर में हंगामा करता है, यात्रियों को परेशान करता है या रेलवे व्यवस्था में बाधा डालता है तो उसे ट्रेन से हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में 1000 रुपए तक पेनल्टी, कम अवधि की जेल या सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधान भी रखे गए हैं। इसके अलावा रेलवे परिसर में थूकना, अभद्र व्यवहार करना, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना, ट्रैक या यार्ड में बिना अनुमति जाना और यातायात नियम तोडऩा भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। ऐसे मामलों में 500 रुपए तक पेनाल्टी और गंभीर मामलों में जेल हो सकती है।

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