शराब के नशे में मिले प्रधानपाठक निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई
कोरिया। शासकीय प्राथमिक शाला रजवारीपारा में निरीक्षण के दौरान प्रधानपाठक के कथित तौर पर शराब के नशे में पाए जाने के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधानपाठक राम कुमार राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
स्कूल समय में नशे में मिलने का आरोप
जारी निलंबन आदेश के अनुसार, 6 अगस्त 2026 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर, संकुल प्राचार्य और शैक्षिक समन्वयक ने शासकीय प्राथमिक शाला रजवारीपारा का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर और व्यवस्थाओं में कई अनियमितताएं पाए जाने का उल्लेख किया गया है।
निरीक्षण के दौरान प्रधानपाठक राम कुमार राजवाड़े से बातचीत में मुंह से शराब की तेज गंध आने और उनकी बोली अस्पष्ट होने की बात निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज की गई। स्कूल समय में नशे की स्थिति में पाए जाने को विभाग ने शिक्षक की गरिमा और पदीय दायित्वों के विपरीत माना।
गंभीर कदाचरण मानकर निलंबन
जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर कदाचरण की श्रेणी में पाया गया। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए कार्रवाई की गई।
इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत प्रधानपाठक राम कुमार राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
बैकुंठपुर BEO कार्यालय बनाया गया मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान राम कुमार राजवाड़े का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बैकुंठपुर निर्धारित किया गया है। आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद स्कूल समय में शिक्षकों के आचरण और पदीय जिम्मेदारियों को लेकर विभाग की सख्ती का संदेश गया है।
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