रायपुर में पकड़े गए गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी
रायपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई को बड़ी सफलता मिली है। करीब 10 किलो गांजा के साथ पकड़े गए उत्तर प्रदेश के एक आरोपी को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना गंज में वर्ष 2025 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार 29 जनवरी 2025 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नमस्ते चौक के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित जाटव (27) को गिरफ्तार किया था।
तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से 10.230 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.04 लाख रुपए आंकी गई थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और विवेचना के दौरान जुटाए गए तथ्यों को आधार मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वैज्ञानिक जांच ने दिलाई सजा
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रकरण की विवेचना थाना गंज के सहायक उपनिरीक्षक राजेश मंडलेश ने की। मामले में वैज्ञानिक और विधिसम्मत तरीके से साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिससे आरोपी को दोषसिद्ध कराने में सफलता मिली।
नशा कारोबारियों को सख्त संदेश
रायपुर पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। न्यायालय का यह फैसला नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है कि ऐसे अपराधों में कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा और दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगा।

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