एक अप्रैल से फाइबर की फूड ग्रेड बोतल में मिलेगी शराब, 35 नई दुकानों के शटर भी खोले जाएंगे

एक अप्रैल से फाइबर की फूड ग्रेड बोतल में मिलेगी शराब, 35 नई दुकानों के शटर भी खोले जाएंगे
रायपुर (चैनल इंडिया)। प्रदेश में पीने पिलाने के शौकीनों को अप्रैल से देशी और अंग्रेजी शराब फूड ग्रेड की फाइबर की बोतलों में उपलब्ध होगी। राज्य सरकार की वर्ष 2026-27 के लिए बनाई गई शराब नीति के तहत इस बदलाव को मंजूरी दी गई है। सरकार ने पिछले साल 67 नई शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। इनमें से 35 दुकानें जन विरोध के कारण खुल नहीं पाई थीं, नई नीति में इन बाकी दुकानों को खोलने का रास्ता साफ  किया गया है।
राज्य में शराब पीने वालों के हाथ में फाइबर की जो बोलत, अद्धी या पौवा आएगा, वह उपयोग होने के बाद बेकार फेंकने में नहीं जाएंगी। ये शीशियां रीसाइकल हो सकेंगी। खास बात ये है कि देशी मदिरा की आपूर्ति केवल फूड ग्रेड (आरपीटी-फूड ग्रेड रीसाइकिलेबल पॉलीथ्लेन) में ही की जाएगी। नीति में कहा गया है कि इस बोतल के संबंध में छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव-अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2023 में निहित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
पिछले साल की नीति में प्रदेश में मदिरा दुकान विहीन एवं उपयोजना क्षेत्रों तथा अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण के उद्देश्य से 67 नवीन मदिरा दुकानें संचालित किये जाने की अनुमति दी गई थी। इन 67 नवीन मदिरा दुकानों में से वर्तमान में खोले जाने हेतु शेष 35 नवीन मदिरा दुकानों को मदिरा दुकान विहीन क्षेत्र, उपयोजना क्षेत्र तथा अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा नियमानुसार समस्त प्रक्रिया का पालन कर नवीन मदिरा दुकान खोले जाने का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर नवीन मदिरा दुकान खोली जा सकेगी।
दुकानों में मदिरा प्रेमियों की पसंदीदा दारू उपलब्ध हो 
आबकारी विभाग की सचिव सह आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता ने नवा रायपुर स्थित कार्यालय में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आगामी महीनों के लिए जिलेवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव सह आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस रणनीति अपनाने, दुकानवार समीक्षा करने और अनुशासन के साथ कार्य संपादन के निर्देश दिए। सचिव सह आबकारी आयुक्त श्रीमती शंगीता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार मदिरा स्कंध का संधारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया किया मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं के मांग के अनुरूप मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री न हो। दुकानों में उपलब्ध मदिरा को नियमानुसार दरों सहित रैकों में प्रदर्शित करने कहा गया।