बिना अनुमति डीजे-टेंट संचालन पर पुलिस सख्त,नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
रायपुर। पश्चिम ज़ोन में बिना अनुमति आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और डीजे-टेंट संचालन पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप पटेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पश्चिम ज़ोन के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों (ACP) ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों, टेंट संचालकों और साउंड सिस्टम व्यवसायियों की बैठक ली।
बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी कार्यक्रम, आयोजन, रैली, जुलूस या सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना लिखित अनुमति पत्र के किसी भी प्रकार का डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट या अन्य सामग्री उपलब्ध कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
क्षेत्रवार बैठकें आयोजित
एसीपी आज़ाद चौक ईशू अग्रवाल ने आज़ाद चौक, कबीर नगर और सरस्वती नगर थाना क्षेत्रों के संचालकों की बैठक ली। एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर ने अमानाका, डीडी नगर और पुरानी बस्ती क्षेत्रों में बैठक आयोजित की। वहीं एसीपी राजेंद्र नगर नवनीत पाटिल ने टिकरापारा, राजेंद्र नगर और मुजगहन थाना क्षेत्र के संचालकों को निर्देश दिए।
कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
बैठक में संचालकों को माननीय न्यायालय की गाइडलाइन की जानकारी दी गई। टेंट या पंडाल लगाते समय सड़क यातायात और आम लोगों की आवाजाही बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया। इस दौरान कुछ समाज प्रमुख भी मौजूद रहे।
लगातार मिल रही थीं शिकायतें
पुलिस के अनुसार, क्षेत्र में बिना अनुमति रैली, सभा और सार्वजनिक कार्यक्रमों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। ऐसे आयोजनों में डीजे और साउंड सिस्टम के अनधिकृत उपयोग से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।
नियम तोड़ने पर संचालक होंगे जिम्मेदार
पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में केवल उन्हीं आयोजनों में सामग्री दी जाए, जिनके पास पुलिस द्वारा जारी वैध लिखित अनुमति हो। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित डीजे, साउंड सिस्टम या टेंट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध आयोजनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही है।

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