चालक ही नहीं, पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, बिना हेलमेट वाहन देने पर शोरूम पर अब कार्रवाई
Helmet
रायपुर। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अब केवल चालक के लिए ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अब बिना हेलमेट के वाहन सौंपने वाले शोरूम संचालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त D Ravishankar ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय मार्गों पर यात्रा करते समय मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस विषय को लेकर पूर्व पार्षद एवं नहरपारा विकास समिति के अध्यक्ष Ramesh Ahuja ने अपर परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की थी कि केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari के निर्देशों के बावजूद हेलमेट नियम लागू नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति गठित की जाए।
इसके बाद परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस नियम का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग हेलमेट के महत्व को समझें और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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