कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध पर सरकार का यू-टर्न
- राजनीतिक गतिविधियों पर हटाई रोक
- 24 घंटे में ही वापस लिया आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने की रोक संबंधी आदेश पर बड़ा यू-टर्न लिया है। 21 अप्रैल को जारी किया गया यह विवादित निर्देश 24 घंटे के भीतर ही स्थगित कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है।
21 अप्रैल को जारी किए गए शासन के आदेश में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक दलों एवं अन्य संगठनों में शामिल होने, पद संभालने और ऐसे संस्थानों में सक्रिय भागीदारी पर रोक लगाई गई थी। साथ ही, किसी भी संस्था या संगठन में जाने से पहले शासन से अनिवार्य अनुमति लेने का प्रावधान जोड़ा गया था। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों और संगठन प्रतिनिधियों के बीच व्यापक असंतोष देखने को मिला। इसके बाद शासन ने 22 अप्रैल को नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। नए आदेश में स्पष्ट किया गया कि 21 अप्रैल वाला निर्देश आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा।
22 अप्रैल के संशोधित परिपत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा अन्य राजनीतिक पदों अथवा अन्य पदों पर आसीन न रहने के संबंध में दिनांक 21.04.2026 का परिपत्र आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है।

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