कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला : नारकोटिक एक्ट के 6 आरोपियों को 10-10 साल की सजा
रायपुर सिटी कोतवाली पुलिस की सटीक विवेचना
रायपुर। नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और सशक्त विवेचना का परिणाम सामने आया है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उच्चकोटि की पेशेवर जांच के बाद नारकोटिक एक्ट के एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट किरण थवाईत ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला 7 दिसंबर 2024 का है, जब सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी चौक के पास पुलिस ने गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और अनिल उर्फ अली झुल्फेकार को 2 किलो गांजा और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गांजा की आपूर्ति रवि साहू, संजय उर्फ लेन्डी और प्रियवंत कुमार से होना बताया। इसके बाद पुलिस ने तीनों सप्लायरों को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 337/24 के तहत धारा 20 (बी)(ii)(बी) नारकोटिक एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। सिटी कोतवाली पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य प्रमाणों के आधार पर प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
विशेष न्यायाधीश ने प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपियों का अपराध सिद्ध पाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने गणेश बागर्ती, विक्रम शाह, अनिल उर्फ अली झुल्फेकार, रवि साहू, संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर और प्रियवंत कुम्हार को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर एक लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया।
इन दोषियों को मिली सजा
गणेश बागर्ती (28), निवासी कालीबाड़ी, थाना कोतवाली, रायपुर
विक्रम शाह (29), निवासी पेड्रामल, थाना साईतला, जिला बलांगीर (ओडिशा)
अनिल उर्फ अली झुल्फेकार (23), निवासी कालीबाड़ी चौक, थाना कोतवाली, रायपुर
रवि साहू (40), निवासी गांधी नगर, कालीबाड़ी चौक के पास, रायपुर
संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर (27), निवासी सुलभ के पीछे, गांधी नगर, रायपुर
प्रियवंत कुम्हार (27), निवासी कुम्हारपदर, थाना तुसरा, जिला बलांगीर (ओडिशा)

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