राजधानी में लंबित ई-चालान वालों को राहत, लोक अदालत में होगा निराकरण
रायपुर। यातायात कमिश्नरेट रायपुर ने लंबित ई-चालान वाले वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। जिन ई-चालानों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है और जो प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, उनका निराकरण मई माह में आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा।
यातायात पुलिस के अनुसार, यह मौका उन वाहन मालिकों के लिए अहम है जिनके ई-चालान 31 दिसंबर 2025 से पहले जारी हुए हैं। ऐसे सभी मामलों को लोक अदालत में रखकर जुर्माना जमा कर आसानी से निपटाया जा सकेगा। इसके लिए वाहन स्वामियों को 5 मई 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाना में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
पुलिस उपायुक्त यातायात, विकास कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित रहते हैं, तो संबंधित वाहनों को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी मामले को लोक अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
वाहन स्वामियों को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी, साथ ही व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी। शहर के 9 यातायात थानों और यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी में रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
यातायात पुलिस ने अपील की है कि सभी लंबित ई-चालान वाले वाहन स्वामी समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा लें। अन्यथा उन्हें न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और वाहन संबंधी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

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