9 साल पहले दिया था 'फ्लाइंग किस', अब 3 महीने के बच्चे के पिता को मिली 3 साल की जेल
मुंबई। कानून की चक्की धीरे चलती है लेकिन बारीकी से पीसती है। इसका ताजा उदाहरण मुंबई की विशेष पॉक्सो कोर्ट में देखने को मिला, जहाँ 9 साल पुराने एक छेड़छाड़ के मामले में अब फैसला आया है। अदालत ने एक शख्स को अपनी नाबालिग पड़ोसन को 'फ्लाइंग किस' देने और उसे परेशान करने के जुर्म में 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
शादी और बच्चा भी नहीं बचा सका सजा से
आज 28 वर्ष के हो चुके इस व्यक्ति के लिए यह फैसला किसी वज्रपात से कम नहीं था। आरोपी अब शादीशुदा है और उसका महज 3 महीने का एक छोटा बच्चा है। अदालत में उसने अपनी पारिवारिक स्थिति का हवाला देते हुए रहम की अपील की थी। हालांकि, कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नाबालिगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और समाज में कड़ा संदेश देने के लिए सजा अनिवार्य है।
कोर्ट में कैसे साबित हुआ जुर्म?
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल सिर्फ 'डांस स्टेप' के दौरान इशारा कर रहा था। लेकिन जज ने माना कि यह इशारा सीधे तौर पर पीड़िता की ओर था और उसका उद्देश्य गलत था। अदालत ने आरोपी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फैसले का महत्व
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो राह चलती लड़कियों या नाबालिगों पर फब्तियां कसने या 'फ्लाइंग किस' जैसे इशारों को मामूली समझते हैं। पॉक्सो कानून के तहत ऐसे इशारे भी अब जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए काफी हैं।

admin 









